ILOE UAE: ILOE :आपको भी नौकरी से निकाल दिया गया है तो समय आ गया है जब इंस्युरेन्स कंपनी से घर बैठे पैसे लें
- Involuntary Loss Of Employment इंस्युरेन्स सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है
- UAE छोड़कर जाने से पहले ही अप्लाई करें ILOE
- ILOE लेबर परमिट कैंसिल होने के बाद अप्लाई करें
एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है
Involuntary Loss Of Employment आपने भी अपना एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स करवाया था तो अब आप इस बात की चिंता न करें की अगर अचानक आपकी कंपनी ने आपको नौकरी से निकाल दिया तो आप कैसे मैनेज करेंगे।
वैसे तो UAE के सभी प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों ने अपना एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स करवाया ही होगा क्युकी ये हर किसी कर्मचारी की लिए अनिवार्य है और ऐसा न करने पर AED 400 का फाइन भी है तो ऐसे में आपने भी यह इंस्युरेन्स करवाया ही होगा।
कंपनी से अचानक जॉब से निकाले जाने पर आपको एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स का फायदा मिलेगा और इंस्युरेन्स कंपनी आपको घर बैठे पैसे देगी। जिसके लिए कुछ शर्ते है जो आपको माननी पड़ेंगी और वो सभी शर्तें आपको मालूम होनी चाहिए
जितने भी UAE की कर्मचारी हैं जिन्होंने इस एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स की स्कीम ली थी और जिन्हे 12 महीने हो चुके हैं वो सभी एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स का फायदा उठा सकते हैं।
मुआवजा लेने की लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है की आपने अपना रेजिडेंट वीसा कैंसिल न कराया हो , आप UAE छोड़ कर अपने देश न चले गए हों और न ही कोई नयी नौकरी ज्वाइन कर ली हो। अगर ऐसा कर दिया है तो अब आप इस एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स स्कीम Involuntary Loss Of Employment के हक़दार नहीं हैं।
इंस्युरेन्स कंपनी से इस मुआवजा लेने के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स, शर्तें और टाइम लिमिट भी है जिसकी जानकारी नीचे दी जा रही है -
1 - एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स स्कीम का फायदा लेने की लिए ये जरुरी है की आपने पिछले 12 महीने से इंस्युरेन्स लियो हो और पिछली तीन महीने में आपका इंस्युरेन्स वैलिड रहा हो।
2 - आपने सभी किस्तों को टाइम पर पे किया हो।
3 - इस इंस्युरेन्स के पैसे को लेने के लिए यह जरुरी है की आपको काम से इसलिए बर्खास्त न किया गया हो की आपने लेबर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को तोडा हो या कोई अपराध किया हो।
4- Involuntary Loss Of Employment एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स का फायदा लेने की लिए एक शर्त ये भी है की आपने अपनी तरफ से रिजाइन न दिया हो बल्कि आपको कंपनी ने निकाला हो क्युकी अगर आपने अपनी तरफ से कंपनी में रिजाइन दिया तो फिर आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल पायेगा।
5 - अगर आप काम से फरार हैं या बिना कंपनी को बताये अपने ऑफिस जाना बंद कर देतें हैं तो ऐसी स्तिथि में आपका एम्प्लायर लेबर में आपकी शिकायत कर सकता है और ऐसी स्तिथि में आपको एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा।
6 - एम्प्लॉयमेंट इंस्युरेन्स स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको 30 दिनों के भीतर ही इसके लिए अप्लाई करना होगा।
7 - इंस्युरेन्स स्कीम का फायदा लेने के लिए ये जरुरी है की आप छोड़ के न गए हो और आप UAE में ही उपस्थित हों।
8 - अचानक काम बंद करने की घोषणा करना या काम पर न जाने के कारण भी आप इस स्कीम के फायदे से बेदखल किये जा सकते हैं।
9 - आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लायर द्वारा कैंसिल कर दिया गया हो क्युकी इसके पहले आप इंस्युरेन्स स्कीम का फायदा लेने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
इंस्युरेन्स स्कीम का पैसा लेने का तरीक़ा -
नौकरी से निकाले जाने के बाद यदि आप ऊपर बताई सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इंस्युरेन्स स्कीम का फायदा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए नीचे दिए बातों पर ध्यान दें। -
1 - अपना इंस्युरेन्स स्कीम Involuntary Loss Of Employment का दावा करने वाला फॉर्म भरें लेकिन 30 दिनों के भीतर ही ILOE को जमा कर दें।
2 - आपके इंस्युरेन्स स्कीम का सर्टिफिकेट भी साथ में लगाएं। वीजा कैंसलेशन कॉपी , एमिरेट्स ID कॉपी और लेबर कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन की कॉपी जिस पर आपका हस्त्ताक्षर हुआ हो।
3 - एप्लीकेशन सबमिट करने के दो सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी आपको भुगतान कर देगी लेकिन इसके लिए ये जरुरी है की आप बीमा कंपनी की सभी शर्तों को पूरा करते हों।
नीचे ILOE की वेबसाइट दी गई है जहा पर जाकर आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्कीम Involuntary Loss Of Employment के पैसों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।