UAE Travel: UAE एयरपोर्ट्स से लिमिट से ऊपर रकम ले जाने वालों की जांच तेज़ , पहले ही देनी होगी जानकारी
- Cash ले जाने की लिमिट AED 60,000 दी गई है
लिमिट से ऊपर रकम ले जाने वालों की जांच तेज़
आज के समय में UAE के एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ हो रही है । UAE के एयरपोर्ट्स दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है और हर साल यहाँ लाखों विज़िटर्स के साथ साथ यहाँ के निवासी भी अपने अपने देशों में आते जाते रहते हैं ।
ऐसे में UAE गवर्नमेंट ने सभी यात्रियों को नियमो का पालन करने की बात कही है। सभी यात्रियों को सुझाव दिया गया है की वो प्रतिबंधित चीज़ो के साथ यात्रा न करें वरना न सिर्फ उनकी फ्लाइट छूट सकती है बल्कि सजा भी झेलनी पड़ सकती है ।
जांच के दौरान अगर यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास से कोई प्रतिबंधित सामग्री मिली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
करना होगा कस्टम नियमों का पालन -
यात्रा करने वालों को सभी सामान्य यात्रा नियमो की जानकारी जरूर होनी चाहिए जिसमे प्रतिबंधित सामग्री से लेकर Cash भी शामिल है। सभी यात्रियों को GCC Unified Customs Law का पालन करना आवश्यक है।
सभी एयरपोर्ट्स पर उन सामग्री के साथ यात्रा न करें जो आपको मुशीबत में डाल सकते हों।
यात्रियों को सुझाव दिया गया है की Cash लिमिट का भी अनुपालन किया जाना चाहिए। कोई भी यात्री की Cash ले जाने की लिमिट AED 60,000 दी गई है। अगर इसके अलावा कोई यात्री अतिरिक्त Cash साथ लेकर जाता है तो उसे Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs & Ports Security (ICP) को इसकी जानकारी देनी होगी।
इसकी जानकारी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट या Afseh App के जरिए दी जा सकती है। यूएई कानून के मुताबिक गिफ्ट की वैल्यू AED 3,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई भी व्यक्ति AED 60,000 से अधिक का Cash बिना बताये ले जाते हुए पकड़ा गया तो उस यात्री पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही मेटल , गोल्ड और किसी महंगी वस्तु की जानकारी भी दी जानी चाहिए।